Government Order: अशाकीय स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्तियों पर सरकार ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड के शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा सचिव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.मुकुल कुमार सती से 15 दिन के भीतर राज्य के सभी अशासकीय स्कूलों में पदों का ब्योरा भी मांगा है। बताया जा रहा है कि सरकार की जानकारी में आया है कि अशासकीय स्कूलों में शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्तियों में मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियमानुसार जो पद मान्य नहीं है, उन पर भी भर्तियां और ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 में पदों की निरंतरता और भर्तियों को लेकर प्रावधान तय किए गए हैं। नियमों के अनुसार यदि स्कूल प्रबंधन समिति रिक्त पद पर तीन महीने के भीतर भर्ती नहीं करती तो उसे अस्थायी रूप से खत्म मान लिया जाता है। ऐसे हालात में इन पदों को तब तक नहीं भरा जा सकता, जब तक निदेशक के स्तर से इन्हें दोबारा सृजित न कर दिया जाए। इधर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती के मुताबिक, शासन की ओर से आदेश प्राप्त हो गया है। अधिकारियों से स्कूल में पद सृजन, स्कूल के अनुदान सूची में शामिल होने की तारीख, पदों के रिक्त होने की तारीख का ब्योरा मांग लिया गया है।