गुड़िया तोड़ भय दिखाकर मासूम बेटी से रेप के दोषी वायुसेना कर्मी को 20 साल की सजा


Punishment For Brutality: अपनी मासूम बेटी से रेप के दोषी वायुसेना कर्मी पिता को कोर्ट ने 20 साल कठोर करावास की सजा सुनाई है। ये मामला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का है। डिस्ट्रिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि जब वह पांच साल की थी तब से उसका पिता उसके साथ घिनौना कृत्य करते आया है। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि महज पांच साल की उम्र से ही वह अपने पिता की दरिंदगी का शिकार बनी थी। तब उसका पिता उसकी पसंदीदा गुड़िया छीनकर उसके हाथ पैर तोड़कर भय दिखाकर उसके साथ रेप करने लगा था। वह धमकी देता था कि अगर किसी को कुछ बताया तो उसका भी यही हाल करेगा। इसके बाद दरिंदे पिता ने उसे डर के साये में रखकर घिनौना काम शुरू किया। वायुसेना कर्मी पिता ने मथुरा, गुजरात और देहरादून में पोस्टिंग के दौरान कई बार उसका रेप किया। कोर्ट ने पीड़िता के बयानों के आधार पर बुधवार को दोषी पिता को 20 वर्ष कठोर कारावास सजा सुनाई। साथ ही राज्य सरकार को तीन लाख का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश भी दिया। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अर्चना सागर की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।



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