जेल तोड़कर उम्र कैदी के भागने की घटना से हर कोई हैरान है। पवन सैनी को साल 2013 में किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 13 अप्रैल 2013 को पवन एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ज्वालावन, रामनगर ले गया, जहां दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। मृतका के पिता की तहरीर पर पवन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, धारा 376 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। दो वर्ष बाद न्यायालय ने उसे दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उसे साल 2017 में सेंट्रल जेल सितारगंज में स्थानांतरित किया गया था।