
डीएम ने सभी गैस वितरकों को निर्देशित किया कि बिना बुकिंग के किसी भी व्यक्ति को गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गैस बुकिंग के लिए निर्धारित 25 दिन के अंतराल का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिससे सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जा सके। इससे अनावश्यक भीड़ की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी। गैस वितरण व्यवस्था की प्रभावी निगरानी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्विक रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है। इन दलों में संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष और पूर्ति निरीक्षक शामिल रहेंगे। क्यूआरटी समय-समय पर गैस एजेंसियों का निरीक्षण और व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेगी।