उत्तराखंड में एस्मा लागू होते ही कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य में यह प्रतिबंध आवश्यक वस्तु अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत लगाया गया है। दूसरी तरफ, सैनिक कल्याण सचिव ने उपनल के एमडी ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट को तत्काल प्रभाव से ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन-जिन कार्यालयों में उपनल के जरिये आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें भी इसकी सूचना दे दी जाए। जो कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, उनकी गैरहाजिरी दर्ज की जाए।