कोर्ट ने युवती के आचरण को दूषित बताया, रेप का आरोपी बरी, जानें क्या है पूरा मामला



Court Decision : शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के मामले में में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। ये मामला उत्तराखंड के देहरादून का है। यहां 20 सितंबर 2019 को एक युवती ने बसंत बिहार थाने में टिहरी निवासी सुभाष नाम के एक युवक के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। साथ ही युवक के परिजन फिचरू, सुनील और पूर्णा देवी के खिलाफ गाली-गलौज व धमकी देने का केस दर्ज कराया गया था। युवती ने तहरीर में बताया था कि सुभाष ने उससे दोस्ती बढ़ाई और शादी का झांसा देकर उससे दुराचार किया। युवती का आरोप था कि बाद में सुभाष शादी से मुकर गया था। इसी को लेकर युवती ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। तमाम साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए पोक्सो कोर्ट ने पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे।आरोपी ने शादी से इनकार किया तो पीड़िता ने इसे रेप का मामला बना दिया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता बालिग और नौकरीपेशा युवती है। न कि जबरदस्ती। ऐसे में आरोपी बरी किए गए। मुख्य आरोपी सुभाष को दो महीने से अधिक जेल में रहना पड़ा।



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