जांच में यह भी सामने आया कि शिकायतकर्ता पति-पत्नी की कुल आय 55,000 रुपये है। इसके बावजूद, वे अपने कम वेतन वाले बेटे, बीमार बहू और चार साल की पोती को घर से निकालना चाहते थे। डीएम कोर्ट ने पाया कि सेवानिवृत्त अधिकारी ने केवल फ्लैट के लिए अपने बेटे के परिवार को बेघर करने की योजना बनाई थी।