Regularization:संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी हो गए हैं। दरअसल, उत्तराखंड में अस्थाई कर्मचारी लंबे समय से विनयमितिकरण की मांग पर मुखर थे। हाईकोर्ट भी कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी कर चुका है। बकायदा बीते दिनों हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिसंबर में ही कर्मचारियों को नियमित करने के सख्त आदेश जारी किए थे। वहीं दूसरी ओर विनियमितिकरण की मांग पर कर्मचारियों का आंदोलन भी चल रहा था। हालांकि सरकार ने आश्वासन देकर कर्मचारियों का आंदोलन समाप्त करा दिया था। इधर, शुक्रवार रात शासन ने अस्थाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें नियमित करने के आदेश जारी कर दिए। शर्तों के तहत 10 साल से विभागों में सेवाएं दे रहे अस्थाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। चार दिसंबर 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा।